एयरसेल मैक्सिस मामला: सीबीआई कोर्ट से चिदंबरम को बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

नई दिल्ली: एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा है कि गिरफ्तारी की स्थिति में चिदंबरम और कार्ति को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा कर दिया जाए। हालांकि, अदालत ने चिदंबरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को INX मीडिया मामले में राहत देने से साफ़ इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ़्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, किन्तु अदालत ने आज ही उनकी अर्जी ठुकरा दी थी। न्यायमूर्ति भानुमति और न्यायमूर्ति बोपन्ना की खंडपीठ ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी।

इससे पहले शीर्ष अदालत में ईडी की तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यदि चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी जाती है तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सीधा प्रभाव विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, शारदा चिटफंड, टेरर फंडिंग जैसे केसों पर पड़ेगा। हालांकि, अब चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को सीबीआई अदालत द्वारा एयरसेल मैक्सिस मामले में जमानत दे दी गई है।

INX मीडिया मामला: SC ने ठुकराई तो CBI कोर्ट ने दी मंजूरी, चिदंबरम और कार्ति को मिली अग्रिम जमानत

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