बिहार में शराबबंदी कानून लागू

पटना : बिहार में शराब निषेध को लेकर कानून लागू कर दिया गया है। इसे लेकर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अधिसूचना पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। शराबबंदी को लेकर राज्य में सरकार का सहयोग करने लिए उन्होंने महिलाओं से अपील की।

उनका कहना था कि शराबबंदी विधेयक को मानसून सत्र के तहत विधानमंडल के दोनों ही सदनों द्वारा पारित किया गया है। इसे प्रस्ताव को लेकर राजभवन ने अपनी रजामंदी दे दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर जो निर्णय लागू किए जा रहे हैं उनका निर्णय लिया जा चुका है।

मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम लागू करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब के जो शिकार हैं उनसे जानकारी लीजिए उन्हें देख लीजिए आपको जानकारी मिल जाएगी। इस नियम को लागू करने के लिए चेतना के पक्ष को ध्यान में रखकर व्यक्ति का चयन किया गया है।

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