होटल के पार्किंग से कार चोरी होने पर इन्हे देना होगा मुआवजा , सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम् फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक पांच सितारा होटल के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया जिसमे होटल के मालिक ने वैलेट पार्किंग में लगी कार चोरी होने के बाद कार मालिक को नुकसान की भरपाई देने से इंकार कर दिया था। कार मालिक ने पार्किंग के लिए कार वैलेट को दे दिया था जिसके बाद वह कार चोरी हो गई। कार मालिक का आरोप लगाया था कि होटल के ही वैलेट ने उसकी कार चोरी की है।

होटल मालिक किसी भी अवस्था अपने या अपनी स्टाफ/ वैलेट की गैर जिम्मेदारी के कारण कार लौटाने से मना नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था में कार के चोरी या किसी नुकसान होने पर होटल को कार मालिक को हर्जाना देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जहां वाहन पार्क कर रहे है वह सुरक्षित है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्किंग लॉट में पार्क की गई गाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्किंग लॉट के मालिक की नहीं होगी।

हालांकि कार मालिक ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर नुकसान की भरपाई कर ली थी लेकिन वह चाहता था कि होटल के इस लापरवाही पर भी कार्रवाई हो। इसके बाद कार मालिक ने होटल को मुआवजा देने को कहा पर होटल ने इससे इंकार कर दिया। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर होटल स्टाफ या वैलेट कार को पार्किंग के लिए लेता है तो ये होटल की जिम्मेदारी है की कार के मालिक को उसकी कार सुरक्षित अवस्था में लौटाए।

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