अवमानना केस: अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल बोले- प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दें ...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के प्रतिनिधि अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने देश की सर्वोच्च अदालत से फिर गुहार लगाई कि वो कोर्ट की अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को कोई सजा नहीं दे। अदालत ने सजा निर्धारित किए जाने के लिए बहस आरंभ करते हुए अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी, इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है।

इस पर शीर्ष अदालत ने उन्हें उन दिनों की याद दिला दी जब स्वयं वेणुगोपाल ने प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की थी। बहरहाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच के सामने प्रशांत भूषण के ट्वीट मामले में सजा पर सुनवाई सुनवाई आरंभ हुई। तब प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि भूषण का वक्तव्य वह पढ़ना चाहते हैं तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि हम पढ़ चुके हैं हम पहले अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं।

अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में कहा कि प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में कोई सजा न दी जाए। उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।  आपको बता दें कि सोमवार को प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगने के लिए साफ़ इंकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट आज उन्हें सजा सुनाने वाली थी। 

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