नई दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल द्वारा कारवां मैगजीन और कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश के विरुद्ध आपराधिक मानहानि के केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की गई है। अदालत ने पत्रिका के संपादक, आर्टिकल लेखक और जयराम रमेश को समन भेजने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 2 मार्च को फैसला सुनाने वाली है। ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड पर बढ़ाई ब्याज दर, जानिए अब कितना मिलेगा इंटरेस्ट उल्लेखनीय है कि अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल ने अपने विरुद्ध खबर छापने वाली एक अंग्रेजी मैगजीन द कारवां के संपादक, रिपोर्टर और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के विरुद्ध दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल अंग्रेजी मैगजीन कारवां ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि नोटबंदी के ठीक बाद में विवेक डोभाल ने टैक्स हैवन माने जाने वाले केमैन आईलैंड में हेज फंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। यहां आज ही कर दें आवेदन, हर माह मिलेगी 83 हजार रु सैलरी इसके बाद केमैन आईलैंड के भारत आने वाले निवेश में जोरदार उछाल दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी से सम्बंधित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए विवेक डोभाल के कारोबार को डी-कंपनी करार दिया था। जिसके बाद विवेक डोभाल ने इस मामले को लेकर अदालत में मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था। खबरें और भी:- यहां मिलेगी 24 हजार रु सैलरी , इस तरह से करें अप्लाई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल, यह है आज के भाव डॉलर के मुकाबले चार पैसे की मजबूती के साथ खुला रुपया