'जब तक सांस चलेगी, तब तक रहेगा कैद', रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया फैसला

भागलपुर: बिहार के भागलपुर से इंसाफ प्राप्त होने की एक बड़ी खबर सामने आई है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय मौजूद विशेष पोक्सो कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड तथा नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में अपराधी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद तथा जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश कीं।

वही घटना नवगछिया के बिहपुर मौजूद झंडापुर ओपी की है। जहां मामले में अभियुक्त अमन झा एवं उसके दो सहयोगियों ने नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने पीड़ित पक्ष की कुल्हाड़ी और चाकू से क़त्ल कर दिया था। वहीं, पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने कहा कि इस मामले में बलात्कार और क़त्ल करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को अपराधी करार दिया गया।

वही मामले में कुल 13 गवाहों की प्रस्तुति हुई। अपराधी अमन झा को ताउम्र यानी (जीवित रहने तक जेल) कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि स्पेशल जज एमपी सिंह ने अपने फैसले में पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता के जीवित बचे दो भाइयों को भी 10-10 लाख देने की बात कही। मर्डर केस के चार अभियुक्तों में सम्मिलित बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मोहम्मद उर्फ महबूब, कन्हैया झा उर्फ रोहित को पोक्सो की स्पेशल कोर्ट ने 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथी अभियुक्तों को 50 हजार देने का भी फैसला सुनाया गया था।

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