मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली : मानहानि के दो मामलों में दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. अदालत ने दोनों मामलों में 10-10 हजार के निजी मुचलके पर ये जमानत दी है. दरअसल, राजीव बब्बर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया था.

गत सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को समन जारी किया था. जिसके बाद दोनों नेता आज अदालत में पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. दोनों मामले में 25 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी. इससे पहले विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में दो गवाहों ने बयान दर्ज किए गए थे. अदालत में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राज्य सचिव दीपक बंसल और दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ के छात्र अनुराग मलिक ने बयान दर्ज कराए थे.

विजेंद्र गुप्ता की ओर से वकील ने कहा था कि वह प्री-समनिंग एविडेंस को बंद करना चाहते हैं. गुप्ता ने अपने बयान में कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर उनकी और भाजपा की छवि धूमिल करने की कोशिश की है. अरविंद केजरीवाल ने पहले अपनी सुरक्षा हटवाई और इसके बाद उन्हें थप्पड़ मारे जाने का वाकया हुआ, इसका आरोप भाजपा और उन पर मढ़ा गया.

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