एंटी-रेडिएशन पैक का परमाणु विभाग से कोई संपर्क नहीं

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने एक प्रेस विज्ञापन जारी कर लोगों को नकली ‘एंटी-रेडिएशन पैक’ या ’राइस पुलर’ के बारे में चेतावनी दी है, यह धोखाधड़ी है और इसके जरिये लोगों से कई लाख लूटें जा रहे है । वहीं अपनी बात को आगे रखते हुए DAE ने लोगों को यह स्पष्ट कर दिया कि इन नकली उत्पादों का BARC / DAE से कोई संबंध नहीं है।

प्रेस विज्ञापन में कहा गया है, "यह नोट किया गया है कि कुछ धोखेबाज" एंटी-रेडिएशन पैक ', राइस-पुलर' आदि के संदिग्ध नामों के साथ सामग्री बेचते हैं, जो वे रेडियोधर्मिता का दावा करते हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरटी विभाग द्वारा प्रमाणित होते हैं। परमाणु ऊर्जा डीएई यह दावा करते है कि धोखेबाज लोगों से बड़ी रकम लेने के बाद उन्हें धोखा देते है। ”कुछ लोग इन सामग्रियों को एक अच्छे भाग्य का दावा करते हुए बेचते हैं और इसका डीएई या बीएआरसी से कोई संबंध नहीं है।

जंहा इस सूचना जारी करते हुए जनता को चेतावनी दी गई, जंहा यह कहा गया कि बिना अनुमति के रेडियोधर्मी सामग्री का कब्ज़ा करते है तो यह एक अपराध है । "जनता को ध्यान में रखना होगा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) से अनुमति के बिना रेडियोधर्मी सामग्री का कब्ज़ा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत अवैध और दंडनीय अपराध है"।

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