लखनऊ। इलाहबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका दिया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार पर भी नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में निकली 140 पदों पर वेकेंसी दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को सपा अध्‍यक्ष और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाये जाने वाले होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है। अखिलेश अपनी पत्‍नी डिंपल यादव के साथ मिलकर इस होटल का निर्माण करवा रहे हैं। उनका यह होटल उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1ए विक्रमादित्‍य मार्ग पर बन रहा है। यह इलाका एक हाईसिक्‍योरिटी जोन में आता है। इसके विरोध में शिशिर चतुर्वेदी नामक एक युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली कोर्ट में 'आप' ने दायर की याचिका, रखी 'आप' का पंजीकरण रद्द करने की मांग इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को इस होटल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्‍य सरकार से भी जवाब मांगा है कि कि आखिर हाईसिक्‍योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत कैसे दी गई। कोर्ट ने मामले में हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने के कारण याचिका दायर करने वाले शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। ख़बरें और भी देवरिया मामले पर भड़के अखिलेश. कहा सिर्फ जिलाधिकारी को निलंबित करने से न्याय नहीं मिलेगा बुआ-भतीजा और कांग्रेस के मिलने पर भी हम 72 नही 74 ही होंगे : अमित शाह दोगुनी हुई अखिलेश की मुश्किलें, अब 4.68 करोड़ के अवैध निर्माण के लिए भी होंगी कार्रवाई