31 मार्च तक करा ले ये जरुरी काम, वरना भरना होगा इतना जुर्माना

नई दिल्ली: आधार एवं पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN Link) करने की अंतिम दिनांक 31 मार्च एवं  1 अप्रैल से इसे अनिवार्य कर दिया गया है. यदि आपने अभी तक अपना आधार तथा पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इसे कर लें, नहीं तो इसके पश्चात्  आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसको लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

बता दे कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम दिनांक 31 मार्च है, मगर इसके बाद भी आप जुर्माना देकर आधार तथा पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN Link) कर सकते हैं. CBDT ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 31 मार्च के पश्चात् भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं, मगर इसके बाद जुर्माना देना होगा.

31 मार्च के बाद कितना लगेगा जुर्माना (Aadhaar-PAN Link after 31st March):- नोटिफिकेशन के अनुसार, 31 मार्च के पश्चात् यदि आप 3 महीने के भीतर आधार एवं पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN Link) करते हैं तो 500 रुपए जुर्माना भरना होगा. वहीं यदि 3 माह मतलब कि जून तक आधार तथा पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे.

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