जीएसटी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु 8698 करोड़ जारी

बेंगलुरु : केन्द्र सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को 8,698 करोड़ रुपये का फंड जारी  कर दिया  है. दो माह के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए यह राशि जारी की गई है.

उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई से लागू किया गया था . यह नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद पहले दो महीनों (जुलाई-अगस्त) के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर यह राशि जारी की गई है. इससे राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर शेष राज्य लाभान्वित होंगे.

इस बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, कि जुलाई और अगस्त के लिए भरपाई के तौर पर राज्यों को 8,698 करोड़ दिए गए हैं. इन दो महीनों में हुए कुल सेस रेवेन्यू का यह 58 प्रतिशत है.बता दें कि जीएसटी कानून के अंतर्गत लग्जरी कारों और तम्बाकू जैसी चीजों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है. जीएसटी लागू करने के बाद राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही यह सेस लगाया गया है. इसके बावजूद व्यापारी वर्ग जीएसटी लागू होने से बहुत  नाराज है.

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