नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित किया है और इस पर पांच वर्षों के लिए बैन लगा दिया है। मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि IRF के संस्थापक जाकिर नाइक के भाषण बेहद आपत्तिजनक थे। वह खुलेआम आतंकवादियों की तारीफों करते रहे हैं, और यह भी ऐलान करते हैं कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए।
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि IRF के संस्थापक युवाओं के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण को भी बढ़ावा दे रहा है, आत्मघाती बम धमाकों को जायज ठहराता है, हिंदुओं, हिंदू देवताओं और अन्य धर्मों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है, जो अन्य धर्मों के लिए आहत करने वाला हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, 'नाइक भारत और विदेशों में मुस्लिम युवाओं और आतंकवादियों को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है।' गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि गुजरात, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा में IRF, उसके सदस्यों और सहानुभूति रखने वालों की अवैध गतिविधियां देखी गईं हैं।
आतंकवाद विरोधी न्यायाधिकरण के सामने, सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर भारी प्रमाण मौजूद हैं कि जाकिर नाइक वीडियो के जरिए अपनी शिक्षाओं का प्रचार करके और विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के जरिए भड़काऊ भाषण और व्याख्यान देकर भारत में अपने अनुयायियों तक पहुंचना जारी रखता है।
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