अब अत्याचार और जुर्म से पीड़ित दलितों को पेंशन देगी योगी सरकार
अब अत्याचार और जुर्म से पीड़ित दलितों को पेंशन देगी योगी सरकार
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, दुष्कर्म, दिव्यांगता, डकैती व अत्याचार से पीड़ित दलितों को प्रत्येक माह महंगाई भत्ते के साथ पांच हजार रुपये की पेंशन देगी. केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 में ही इस योजना को लागू कर दिया था, लेकिन यूपी में इसकी नियमावली 2016 में बनी थी. तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने शासनादेश भी दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल की पहल पर यह अब लागू हो पाया है.

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बृजलाल ने गुरुवार को सभी एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 14 जून 2016 के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत रजिस्टर्ड मामलों में पेंशन का प्रस्ताव जिलाधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी को भेजा जाए. साथ ही इन पर 31 जनवरी तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.

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इस योजना के अंतर्गत पेंशन घटना घटित होने वाले दिन से लागू होगी. आयोग ने जिलाधिकारियों से उम्मीद की है कि प्रस्तावों पर पेंशन व अन्य सुविधा स्वीकृत कर 28 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें . आयोग ने डीजीपी, डीजी विशेष जांच, सभी मंडलायुक्त, जोनल एडीजी, रेंज आइजी व डीआइजी को इसके अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है.

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