योग हुआ 'टैक्स फ्री'
योग हुआ 'टैक्स फ्री'
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योग को जहाँ एक तरफ शरीर के लिए काफी उपयोगी माना जाता है वहीँ दूसरी तरफ अब योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है ऐसे ट्रस्टों को योग से होने वाली आय पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने वाले लोगों को भी 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. गौरतलब है कि कुछ समय पहले 2015 के बजट में ही योग गतिविधियों से होने वाली आमदनी को लेकर यह घोषणा की गई थी कि इसके तहत टैक्स से छूट मिल जाएगी.

अब इसको देखते हुए यह संशोधन किया गया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके साथ ही अब वित्त मंत्रालय के द्वारा भी इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए इनकम और सर्विस टैक्स में छूट दी जा रही है. साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स (CBEC) के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमे चैरिटेबल गतिविधियों की परिभाषा में योग को भी मुख्य रूप से जोड़ा गया है.

गौरतलब है कि इसके अंतर्गत अभी तक धार्मिक या आध्यात्मिक उत्थान से सम्बन्ध रखने वाली गतिविधोयों को शामिल किया जाता था. जानकारी में ही आपको यह भी बता दे कि योग गतिविधियों के मामले में सर्विस टैक्स को लेकर कई ट्रस्ट पहले भी फंस चुके है.

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