नई दिल्ली: YES बैंक लोन घोटाले के मामले में कारोबारी भाई कपिल वधावन और धीरज वधावन की जमानत मंजूर हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) 60 दिन की निर्धारित मियाद के अंदर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रहा. हालांकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रमोटर दोनों भाई अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ CBI का मुकदमा भी चल रहा है. मामले की सुनवाई करती हुई बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भारती डांगरे ने 1 लाख नकद के बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर दोनों भाइयों की जमानत मंजूर कर ली है.
उल्लेखनीय है कि दोनों भाई धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस वर्ष 14 मई को गिरफ्तार किए गए थे. CBI द्वारा 7 मार्च को वधावन बंधुओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई था. इसमें यह आरोप लगाया गया था कि येस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और वधावन बंधुओं ने एक-दूसरे को गैरकानूनी तरह से फायदा पहुंचाया है. येस बैंक के द्वारा 'अनियमित तरीके से' वधावन बंधुओं को ऋण दिया गया.
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने वधावन बंधुओं, राणा कपूर, कपूर की पत्नी बिंदू कपूर, उनकी बेटियों रोशनी और रेखा तथा उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म डीके जैन ऐंड एसोसिएट्स के विरुद्ध 15 जुलाई को केस दर्ज किया था.
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