मृत ससुर पर महिला ने कोर्ट में लगाया घरेलू हिंसा का आरोप, जानिए पूरा मामला
मृत ससुर पर महिला ने कोर्ट में लगाया घरेलू हिंसा का आरोप, जानिए पूरा मामला
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर के जिला अदालत से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। 21 वर्ष पहले मृत ससुर पर बहू ने घरेलू हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी। तत्पश्चात, अदालत से भी मृत ससुर को समन जारी कर 10 अप्रैल को पेश होने का आदेश जारी कर दिया। तत्पश्चात, ससुरालवालों ने अदालत में बहु के खिलाफ झूठा आवेदन पेश करने और अदालत को गलत जानकारी देकर वक़्त बर्बाद करने की याचिका दायर कर दी। खबर के अनुसार, वर्ष 2002 में गुजरात की रहने वाली काजल की शादी महाराष्ट्र के रहने वाले शिवा से हुई थी।

आरोप है कि इसके बाद महिला ने पति से एयर होस्टेस की पढ़ाई कराने के लिए कहा। पति भी तैयार हो गया तथा उसके पढ़ाई में 10 लाख रुपये खर्च किया। पढ़ाई पूरी होने पश्चात् महिला आत्मनिर्भर होने के लिए दूसरी जगह नौकरी करना चाह रही थी। इस बात से पति नाराज हो गया तथा बाहर नौकरी करने से मना कर दिया। तत्पश्चात, महिला ने इंदौर में अपने पिता के पास आकर अपना फोन बंद कर लिया। फिर उसने पति एवं सास-ससुर के खिलाफ अदालत में घरेलू हिंसा की याचिका दायर कर दी। बता दें कि महिला के पिता महाराष्ट्र में नौकरी करते थे। फिलहाल, पिता वीआरएस लेकर इंदौर में रहने लगे हैं। 

वहीं, पीड़ित पति शिव कुमार ने बताया कि पत्नी ने मेरे खिलाफ झूठा केस दायर कराया है। मेरे पिता का देहांत शादी से पहले ही हो गया था। उनके खिलाफ भी झूठा केस करके अदालत में याचिका दायर कर दिया है। हमने भी अदालत में शरण ली है। हमें अदालत से उम्मीद है तथा न्याय प्राप्त होगा। मामले में पक्षकार के अधिवक्ता प्रीति मेहरा ने बताया कि महिला ने अनुचित तरीके से केस किया है। उसके ससुर 21 वर्ष पहले मर चुके हैं। महिला ने अदालत में गलत खबर दी है। ससुर वेकिटी कलमंडा का निधन वर्ष 2002 में हो गया था, जबकि उसके बेटे शिवा की शादी वर्ष 2013 को हुई थी। फिलहाल, महिला के पति एवं सास ने खबर प्राप्त होते ही अदालत में बहू के खिलाफ कोर्ट को गलत और गुमराह करने की याचिका दायर की है।

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