बिना आधार नहीं होगा अब 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन, नहीं खोल पाएंगे अकॉउंट
बिना आधार नहीं होगा अब 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन, नहीं खोल पाएंगे अकॉउंट
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नई दिल्ली: हाल में मिली जानकारी में पता चला है कि अब बिना आधार कार्ड के 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही बैंक अकॉउंट खोलने के लिए भी आधार कार्ड जरुरी कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने आधार को लेकर नया नियम लागु कर दिया है. जिसमे अब बिना आधार कार्ड के 50,000 रुपये या इससे ज्यादा का लेनदेन नहीं कर पाएंगे. साथ ही नया बैंक अकॉउंट खोलने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. इससे पहले बिना आधार कार्ड के भी आप अकॉउंट अन्य आईडी प्रूफ के द्वारा खोल सकते थे, किन्तु अब बिना आधार के ये नहीं हो सकेगा.

बता दे कि केंद्र सरककर आधार को बैंको में अनिवार्य कर रहा है, जिसमे सभी बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए भी निर्देश दिए गए है. जिसमे बैंक के मौजूदा अकाउंट्स होल्डर्स को 31 दिसंबर तक आधार नंबर जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा.

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर बैंक अकाउंट के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है . जिसमे अब आपको नया बैंक अकाउंट खुलवाना है, और आधार नहीं होने की दशा में आपको आधार एनरोलमेंट का प्रूफ सबमिट करना होगा. जिसके बाद ही आप अपना अकॉउंट खोल पाएंगे, साथ ही बिना आधार के 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.

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