क्या प्रेग्नेंट छात्रा को 29 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिलेगी अनुमति ? सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS को दिए ये निर्देश
क्या प्रेग्नेंट छात्रा को 29 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिलेगी अनुमति ? सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS को दिए ये निर्देश
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने गुरुवार (19 जनवरी) को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निदेशक को शुक्रवार को डॉक्टरों की एक टीम गठित करने के लिए कहा है। यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं, ताकि यह जांच की जा सके कि 29 हफ्ते के गर्भ को सुरक्षित तरीके से गिराया जा सकता है या नहीं। देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच ने AIIMS को 20 वर्षीय अविवाहित बीटेक छात्रा की मेडिकल जांच के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) से मामले में अदालत की मदद करने को भी कहा है। छात्रा की तरफ से पेश वकील ने पीठ को बताया है कि वह गाजियाबाद में एक हॉस्टल में रह रही है। उन्होंने कहा कि लड़की अनचाहे गर्भ को गिराना चाहती है, जो करीब 29 हफ्ते का है। CJI ने अपने आदेश में कहा है कि, 'इस स्तर पर, हम यह आदेश देना उचित समझते हैं कि याचिकाकर्ता का मूल्यांकन AIIMS मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाना है।

उन्होंने कहा कि, हम AIIMS डायरेक्टर को 20 जनवरी को एक मेडिकल टीम का गठन करने का निर्देश देते हैं, ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या बगैर किसी खतरे के गर्भपात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वह आदेश को AIIMS डायरेक्टर तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह AIIMS की रिपोर्ट की जांच के बाद 23 जनवरी को आदेश पारित करेगा।

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