एससी-एसटी के क्रीमी लेयर को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा या नहीं ? केंद्र की याचिका पर SC करेगा सुनवाई
एससी-एसटी के क्रीमी लेयर को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा या नहीं ? केंद्र की याचिका पर SC करेगा सुनवाई
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नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी को प्रमोशन के लिए कोटा देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी, 2020 का दिन तय किया है। इससे पहले केंद्र ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि एससी/एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने वाले 2018 के उसके आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय बेंच के पास भेजा जाए।

पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में एडमिशन तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता। इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि एससी/एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के फायदे से बाहर रखने या न रखने के पहलू पर दो हफ्ते बाद विचार किया जाएगा।

इसे लेकर समता आंदोलन समिति और पूर्व आईएएस अधिकारी ओ पी शुक्ला ने एक नई याचिका दाखिल की थी। एक जनहित याचिका में एससी/एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए तर्कसंगत जांच करने और उन्हें एससी/एसटी की नॉन क्रीमी लेयर से पृथक करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

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