क्या EWS कोटे की आय सीमा घटाएगी केंद्र सरकार ? सुप्रीम कोर्ट से माँगा समय
क्या EWS कोटे की आय सीमा घटाएगी केंद्र सरकार ? सुप्रीम कोर्ट से माँगा समय
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नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को वार्षिक 8 लाख रुपये की आय सीमा पर केंद्र सरकार पुनः समीक्षा करने वाली है। सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा है कि वह EWS कोटे की सीमा पर पुनर्विचार करेगी। केंद्र ने अदालत से इसके लिए चार सप्ताह भी मांगे हैं। 

गुरुवार को शीर्ष अदालत में डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच को सरकार के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार एक समिति का गठन कर सालाना आय के मानदंड पर फिर से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रम नाथ वाली पीठ को बताया कि, 'मेरे पास यह कहने का निर्देश है कि सरकार ने EWS के मानदंडों पर पुनर्विचार विचार करने का फैसला किया है। हम एक समिति बनाएंगे और चार हफ्ते के अंदर फैसला करेंगे। हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के मानदंड पर पुनर्विचार करेंगे।'

पूरे देश में समान रूप से EWS के लिए आय मानदंड निर्धारित करने को लेकर केंद्र द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में पिछले दो महीनों में सर्वोच्च न्यायालय में कई प्रस्तुतियां आईं। अदालत ने ऐसी कई याचिकाओं की जांच की जिनमें मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से मेडिकल एंट्री में अखिल भारतीय कोटा सीटों के भीतर EWS के 10 फीसद आरक्षण को चुनौती दी है। 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से कई सवाल पूछे थे।

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