उम्र कैद में तमाम उम्र कटनी होगी जेल : सुप्रीम कोर्ट
उम्र कैद में तमाम उम्र कटनी होगी जेल : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा का मतलब समझाते हुए कहा है कि उम्रकैद की सजा का अर्थ 14 वर्ष का कारावास कतई नहीं है, यह सजा पूरी जिंदगी जेल में काटने की है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जस्टिस टीएए ठाकुर और वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने ऐसा हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा पाए अपराधियो की अपील पर सुनवाई करते हुए कही। पीठ ने कहा कि मारूराम (1981) के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि आजीवन कारावास का मतलब पूरी जिंदगी जेल में काटना है।

पीठ ने कहा कि एक तरफ मौत की सजा ख़त्म करने का आंदोलन चलाया जा रहा है और उसके बदले उम्रकैद की सजा दी जाए ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में उम्रकैद को 14 साल की सजा कैसे माना जा सकता है। वे लोग खुद ही कहते हैं कि दोषियों को फांसी के फंदे से बचाया जाए। यदि उसे 14 साल के बाद छोड़ देंगे तो उम्रकैद का क्या मतलब रह जाएगा।

बता दे की उम्रकैद की सजा काट रहे राजीव गांधी के हत्यारों को धारा 433 ए के तहत छोड़ने के तमिलनाडु सरकार के फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही है। इस केस में राज्य सरकार ने अपराधियो को 20 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा करने का फैसला लिया था। इस मामले में पीठ का फैसला कभी भी आ सकता है।

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