क्या धर्म बदलने वाले SC लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ ? राज्य सरकार बना रही कानून
क्या धर्म बदलने वाले SC लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ ? राज्य सरकार बना रही कानून
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बैंगलोर: कर्नाटक के प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जा सकता है, जो दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हों। प्रस्तावित कानून के अनुसार, एक बार धर्मांतरण करने के बाद राज्य सरकार संबंधित शख्स उसके नए अपनाए गए धर्म से ही पहचानेगी। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि धर्मांतरण करने वालों को वे सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, जो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलती हैं।

वहीं, अनुसूचित जनजातियों को धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि वह जनजाति है, जाति नहीं। कानून विभाग अभी इस बिल के तमाम बिंदुओं पर गहराई से विचार-विमर्श कर रहा है। कर्नाटक के सीएम बसवाराज बोम्मई ने बताया कि राज्य सरकार यह विधेयक कैबिनेट से राय के बाद ही विधानसभा में पेश करेगी। कर्नाटक विधानसभा का सत्र सोमवार से ही आरंभ हुआ है और यह दस दिनों तक जारी रहेगा।

कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला ड्राफ्ट विधेयक मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बोम्मई ने प्रेस वालों से कहा कि, 'कानून विभाग, मसौदा नियम पर अध्ययन कर रहा है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा सत्र में पेश कर दिया जाएगा।'

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