क्या दिल्ली कमिश्नर पद से हटाए जाएंगे राकेश अस्थाना ? केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
क्या दिल्ली कमिश्नर पद से हटाए जाएंगे राकेश अस्थाना ? केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को कायम रखा गया था।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस भेजा और NGO 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (CPIL) की याचिका पर उनसे दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। NGO ने 31 जुलाई को अपनी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ एक रिट याचिका और अपील दाखिल की है। NGO की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 18 नवंबर के निर्देश के मुताबिक, अपील दायर की है।

इस दौरान केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो हफ्ते में अपना जवाब दायर करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को NGO से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने को कहा था। 12 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि उनके चयन में कोई अनियमितता या कमी नहीं थी। 

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