क्या सीएम योगी पर चलेगा मुकदमा ? भड़काऊ भाषण मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित
क्या सीएम योगी पर चलेगा मुकदमा ? भड़काऊ भाषण मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर केस दर्ज करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं है, लिहाजा अदालत से मांग की कई थी कि वो सीएम योगी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दें। 

इस मामले पर मऊ जिले के एक नवलकांत शर्मा द्वारा दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याचिकाकर्ता मोहम्मद इफ्तेखार फारुकी और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल, सरकारी वकील एसके पाल और सरकार के वकील को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  याचिकाकर्ता का आरोप है कि राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण दिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। 

याचिकाकर्ता के अनुसार, अलवर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण से जनता की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस बारे में मऊ जिला अदालत में परिवाद दाखिल किया था जिसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने लोअर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

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