कोच्ची: केरल मंत्रिमंडल में पुलिस अधिनियम में धारा 118 ए को वापस लेने के लिए एक नया अध्यादेश जारी करने का फैसला लिया गया है. इस बदलाव को लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया पर हमला बताया था. केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि मंगलवार को एक विशेष कैबिनेट बैठक के बाद फैसला लिया गया है.
उन्होंने ये भी कहा कि सरकार केरल के गवर्नर को केरल पुलिस अधिनियम में धारा 118 ए को रद्द करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करेगी. उन्होंने कहा, कई लोगों ने चिंता जाहिर की है कि कानून के गलत इस्तेमाल की संभावना है, क्योंकि यह पुलिस को ज्यादा अधिकार देता है. सीएम विजयन ने एक बयान में कहा कि, हम लोगों की राय को महत्व देते हैं और इसे वापस लेने का निर्णय किया है, क्योंकि इसको लेकर कई आशंकाएं हैं.
सीएम विजयन ने कहा है कि एक नया कानून विधानसभा में विस्तृत चर्चा और तमाम पक्षों की राय के बाद ही पारित किया जाएगा. केरल सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए व्यापक दुर्भावनापूर्ण अभियान की जांच करने के प्रयास के रूप में केरल पुलिस अधिनियम में बदलाव करने का फैसला लिया था. जिसको लेकर कहा गया था कि इससे नागरिकों की सवैधानिक रूप से सुनिश्चित की गई निजी स्वतंत्रता और गरिमा के लिए खतरा पैदा होगा.
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