पत्नी की हत्या करने वाले पति को दी गई उम्रकैद की सजा
पत्नी की हत्या करने वाले पति को दी गई उम्रकैद की सजा
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बाराबंकी: 7 फरवरी बाराबंकी जिले की एक अदालत ने थाना जहांगीराबाद इलाके के अतरौरा ग्राम में पत्नी का क़त्ल कर कटा सिर लेकर थाने पहुंचने वाले व्यक्ति को शनिवार को उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है, और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया है जबकि महिला के ससुर को दोषमुक्त बताकर बरी कर दिया गया है। बता दें की ये 
घटना 12 वर्ष पहले की है।

जंहा इस बात का पता चला है कि शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र वर्मा ने रविवार को बताया कि थाना जहांगीराबाद में 10 जनवरी 2009 को उन्नाव जिले के ग्राम झलोतर थाना अजगैन निवासी शिवराज ने 22 वर्ष की अपनी बहन रजनी का क़त्ल का नामजद केस उसके पति माता प्रसाद और ससुर ईश्वरदीन के विरुद्ध दर्ज किया गया था। पति  ख़ुद ही पत्नी का कटा सिर लेकर थाने आ पंहुचा। जहांगीराबाद पुलिस ने कार्रवाई के बीच केस में गैंगेस्टर एक्ट की धारा भी लगाई जा चुकी है।

अदालत ने सुनवाई के उपरांत मृतका के ससुर ईश्वरदीन को कत्ल व गैंगस्टर में दोषमुक्त किया जबकि पति माता प्रसाद को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। जुर्माना न अदा करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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