क्‍यों जरूरी है शादी का सर्टिफिकेट? यहाँ जानिए
क्‍यों जरूरी है शादी का सर्टिफिकेट? यहाँ जानिए
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शादी का प्रमाण पत्र एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो अपकी शादी को वैधानिक बनाता है। ये सभी धर्म की शादियों के लिए अनिवार्य है। इसके लिए शादीशुदा जोड़े को रजिस्‍ट्रार के सामने अपनी शादी के कुछ प्रमाण एवं गवाह प्रस्‍तुत करने होते हैं तथा रजिस्‍ट्रार शादी का प्रमाण पत्र बनाकर सौंपता है। चूंकि यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है, ऐसे में किसी भी सरकारी व्‍यवस्‍था का लाभ लेने के लिए आपके पास अपनी शादी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आइये जानते हैं शादी का प्रमाण पत्र कहां-कहां काम आता है।

कहां काम आता है शादी का प्रमाण पत्र?
- शादी के पश्चात् यदि आप ज्‍वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
- पासपोर्ट के लिए आवेदन करते वक़्त भी शादी के प्रमाण पत्र की आवश्यक पड़ेगी।
- यदि आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं, तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा।
- यदि दंपति ट्रैवल वीज़ा या किसी देश में स्‍थाई निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। 
- यदि महिला शादी के पश्चात् सरनेम नहीं बदलना चाहती, तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट के बिना सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा।
- शादी के पश्चात् किसी नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए शादी का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
- किसी भी तरह के कानूनी मामले में मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। जैसे यदि दंपति में से कोई एक शादी के बाद धोखा देकर भाग जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने के लिए शादी का प्रमाण पत्र काम आएगा।
- तलाक की अर्जी लगाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट काम आएगा। सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में रिज़र्वेशन लेने के लिए तलाक का डॉक्‍यूमेंट दिखाना होता है।

ऐसे बनवाएं अपना मैरिज सर्टिफिकेट:-
कोरोना संकट के चलते विवाह के पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक डॉक्‍यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। ये डॉक्‍यूमेंट्स इस तरह हैं-
- पति-पत्‍नी का जन्‍म सर्टिफिकेट या कक्षा 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट
- पति-पत्‍नी के आधार कार्ड
- वर, वधू के पासपोर्ट साइज़ के 4-4 फोटोज़
- शादी के 2 फोटोग्राफ जिसमें वर, वधू का चेहरा साफ दिख रहा हो
- शादी के कार्ड का फोटोग्राफ
सभी डॉक्‍यूमेंट्स के साथ वर, वधू को रजिस्‍ट्रार के सामने उपस्थित होना होगा। जिन गांवों में इसकी सुविधा नहीं है, वहां शादी के पंजीकरण के लिए दंपति को ग्राम अफसर के दफ्तर में संपर्क करना होगा।

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