नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को अपने कैबिनेट से हटाने का आदेश नहीं दे सकते। लेकिन ये खुद केजरीवाल को देखना है कि क्या अपराधिक बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने की अनुमति दी जा सकती है?
बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग के मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करने से साफ मना कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल सरकार को जैन को हटाने का आदेश नहीं दे सकते, हालांकि, खुद केजरीवाल सरकार को उन्हें हटाने पर विचार करना चाहिए। दिल्ली सरकार को यह खुद सोचना चाहिए क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की इजाजत दी जानी चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि, आखिर केजरीवाल क्यों सत्येंद्र जैन को अब भी अपनी कैबिनेट में बनाए हुए हैं, वो भी तब जब अदालतें उन्हें जमानत तक नहीं दे रहीं हैं।
उधर, सत्येंद्र जैन से संबंधित घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दाखिल की गई चार्ज शीट में सत्येंद्र जैन सहित 6 आरोपियों और 4 कम्पनियों के नाम शामिल हैं। राउज एवन्यू कोर्ट कुछ ही देर में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई कर सकता है।
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