नई दिल्ली : बाजार नियंत्रक संस्था सेबी ने सूचीबद्धता के नियमों का उल्लंघन करने पर वायु टरबाइन बनाने वाली अग्रणी कंपनी सुजलॉन पर एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है. नियमों का दो बार से ज्यादा उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है .
सेबी के नियमानुसार शेयर मूल्य के हिसाब से संवेदनशील सूचनाओं की घोषणा करना जरुरी है, जिसका सुजलॉन ने पालन नहीं किया इसलिए उस पर 1.1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है. इसमें कंपनी अधिकारी पर लगाया गया पांच लाख रुपये का जुर्माना भी शामिल है.बता दें कि सरकार ने नए नियमों के तहत सेबी को अधिकार संपन्न बना दिया है
इस बारे में सेबी के अधिकारी साहिल मलिक ने बताया कि हालाँकि सूचनाएं न देने के कारण कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ और न ही निवेशकों को कोई नुकसान हुआ,लेकिन कम्पनी ने एक से ज्यादा बार सूचनाएं देने में नियमों का बार -बार उल्लंघन किया. इसलिए सेबी ने सुजलॉन एनर्जी और इसके प्रवर्तक तुलसी आर. तांती, गिरीश आर. तांती और हेमल ए. कनुगा को नोटिस जारी किए थे . उल्लंघन के ये मामले अप्रैल 2006 से मार्च 2009 के बीच के हैं.आदेश के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हेमल ए. कनुगा पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.
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