जब बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज 9 बजे काम क्यों शुरू नहीं कर सकते ?
जब बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज 9 बजे काम क्यों शुरू नहीं कर सकते ?
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नई दिल्ली: यदि बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, तो जज और वकील 9 बजे से अपना काम क्यों शुरू नहीं कर सकते? सर्वोच्च न्यायालय के जज यू यू ललित ने यह बात कही है। उन्होंने यह टिप्पणी शुक्रवार को शीर्ष अदालत में समय से पहले सुनवाई शुरू करने के बाद की।दरअसल, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच साढ़े दस बजे असेंबल होती है और उसके बाद मामलों की सुनवाई आरंभ होती है, जो चार बजे तक जारी रहती है। इसी बीच एक से दो बजे के दौरान लंच ब्रेक रहता है।

हालांकि, इस प्रैक्टिस के विपरीत न्यायमूर्ति ललित ने शुक्रवार को साढ़े नौ बजे मामले की सुनवाई शुरू कर दी। उनकी बेंच में न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं। जमानत के एक मामले में पेश हुए देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और नामी वकील मुकुल रोहतगी ने निर्धारित समय से पहले कार्यवाही शुरू करने के लिए बेंच की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि यही समय कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिक उचित है। इसपर न्यायमूर्ति ललित ने जवाब दिया कि मेरा हमेशा से यह मत रहा है कि अदालत की कार्यवाही जल्दी आरंभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, 'आदर्श रूप से तो हमें सुबह 9 बजे से ही कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। जब बच्चे सुबह 7 बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम 9 बजे काम शुरू क्यों नहीं कर सकते हैं।'

बता दें कि, न्यायमूर्ति ललित इस साल अगस्त में मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने वाले हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमना के सेवानिवृत्त होने के बाद वह 27 अगस्त से 8 नवंबर तक वह मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की बेंच 9 बजे शुरू होनी चाहिए और साढ़े ग्यारह बजे आधे घंटे का ब्रेक हो। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद 12 बजे आरंभ करके दो बजे तक सुनवाई होनी चाहिए। इससे शाम को ताजा मामलों और ऐसे मामलों के लिए अधिक समय मिलेगा, जिनके लिए लंबी सुनवाई की आवश्यकता होती है।

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