वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में रतुल पुरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से याचिका वापस ली
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में रतुल पुरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से याचिका वापस ली
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नई दिल्लीः वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में धन शोधन के आरोपी रतुल पुरी ने गिरफ्तारी से मिली छूट की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का निवेदन किया है। रतुल ने अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखने को भी चुनौती दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अभी तक प्राथमिकी और पीएमएलए (धन शोधन निरोध कानून) के प्रावधान 50 के तहत दर्ज बयान की प्रति उपलब्ध कराने की उनकी अर्जी पर भी निर्णय नहीं किया है।

पुरी ने अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई से पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय नहीं सुनाने का लोअर कोर्ट को निर्देश देने के लिये दायर याचिका मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली। उनके वकील ने जब याचिका वापस लेने का निवेदन किया तो जज सुनील गौड़ ने इसकी आज्ञा देते हुये उसे खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दो अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था कि इस पर छह अगस्त को निर्णय सुनाया जायेगा।

रतुल की ओर से पेश सीनियर वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा कि सोअर कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है मगर ईसीआईआर और पीएमएलए के तहत दर्ज बयान की प्रति उपलब्ध कराने की अर्जी पर कोई निर्णय नहीं किया है। हाईकेर्ट ने कहा कि बहुत लेट हो चुकी है और अब क्या किया जा सकता है, वहीं लोअर कोर्ट आज निर्णय सुनाने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकीलों डीपी सिंह और अमित महाजन ने बताया कि लोअर कोर्ट के जज ने कहा है कि वह सभी मुद्दों पर एक साथ निर्णय करेंगें। लोअर कोर्ट ने रतुल पुरी को मंगलवार तक गिरफ्तारी से छूट दे दी है। 

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