वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी और सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका पर मांगा एक हफ्ते का समय
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी और सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका पर मांगा एक हफ्ते का समय
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नई दिल्लीः वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी और सीबीआई ने कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है। यह घोटाला 3600 करोड़ रूपये का था जिसमें ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल एक बिचौलिये की भूमिका में था। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार के समक्ष सोमवार को सीबीआई और ईडी के विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि जमानत याचिका के साथ इटली के कोर्ट के फैसले की प्रति संलग्न की गई है।

लिहाजा, उसके अनुवाद के लिए समय चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। अदालत ने जांच एजेंसियों को समय देते हुए अगली तारीख तय कर दी। मिशेल ने जमानत याचिका में कहा है कि वह करीब नौ महीने से हिरासत में है। उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इटली की अदालत उसे बरी कर चुकी है, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

मिशेल को दुबई से चार दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और उसे 5 दिसंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे 22 दिसंबर को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। कोर्ट ने पूछताछ पूरी होने के बाद मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसकी जमानत याचिका एक बार निचली कोर्ट से खारिज हो चुकी है। बता दें कि इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और त्तकालीन यूपीए सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया था।

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