ट्रिपल तलाक़ बिल को लेकर संसद में हुई वोटिंग, जानिए पक्ष-विपक्ष में कितने वोट पड़े
ट्रिपल तलाक़ बिल को लेकर संसद में हुई वोटिंग, जानिए पक्ष-विपक्ष में कितने वोट पड़े
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नई दिल्ली: लोकसभा में शुक्रवार को कानून मंत्री रविशकंर प्रसाद ने नया तीन तलाक बिल पेश किया. इस बिल का कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया. किन्तु विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में इस बिल को लेकर वोटिंग हुई. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, सायरा बानों के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना की तीन तलाक़ एकपक्षीय है. Art 15(3) कहता है कि महिला और बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है. आज 70 वर्ष बाद तक ऐसा कानून क्यों नहीं बना.

उन्होंने कहा कि आज भी मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है. 229 मामले सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद आए है. इसीलिए इसे पास किया जाए. वोटिंग के बाद इस बिल के समर्थन में कुल 186 वोट पड़े, वहीं इस तीन तलाक़ बिल के विरोध में 74 वोट पड़े. रविशंकर प्रसाद ने बिल को पेश करते हुए कहा कि, 'हम सांसद हैं और कानून बनाना हमारा काम है. अदालत का कार्य है कानून को इन्टरप्रेट करना. आप संसद को अदालत मत बनाइये.'

इससे पहले इस बिल को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी ने कहा है कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध है, जब मुस्लिम पुरुष जेल जाएंगे तो उनको गुजारा भत्ता कौन देगा? ओवैसी ने कहा है कि आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, तो सबरीमाला में महिलाओं के विरोध मे क्यों है? ये किस तरह का स्टैंड है आपका? ओवैसी ने कहा है कि तीन तलाक़ बिल संविधान के आर्टिकल 14,15 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि यह संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है.

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