टैक्स मामले में Vodafone को कोर्ट से राहत
टैक्स मामले में Vodafone को कोर्ट से राहत
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मुंबई : बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में मशहूर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को राहत दी गई है. मामले में आपको बता दे कि कम्पनी को ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्स मामले में यह राहत प्रदान की गई है, साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि कोर्ट ने यह फैसला 8500 करोड़ रूपये के इस मामले में कम्पनी का पक्ष लिया है. यह अपील आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) के आदेश के खिलाफ की गई थी और इस इस आदेश में यह कहा गया था कि इस मामले में टैक्स डिपार्टमेंट को कम्पनी से टैक्स लेने का अधिकार है.

आयकर विभाग के द्वारा आयकर कानून की कुछ धाराओं को लेकर 31 अक्टूबर 2012 को कम्पनी को एक नोटिस टैक्स मांग को ध्यान में रखते हुए सौंपा गया था. ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में आपको जानकारी देते हुए आपको बता दे कि इसमें कुछ फर्म्स होती है जो आपस में जुडी हुई होती है और साथ ही किसी सम्पत्ति का लेनदेन भी साथ में ही करती है. इस ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ वोडाफोन ने भी कोर्ट में अपील की थी जिसे जस्टिस एससी धर्माधिकारी और अनिल मेनन की खंडपीठ के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है.

गौरतलब है कि आयकर विभाग के दवारा वोडाफोन को ट्रांसफर के वक़्त अपने शेयर की कीमत को कम करके दिखाने का आरोप लगाया गया था और इसके साथ ही विभाग के द्वारा 3200 करोड़ रुपए के अन्य टैक्स की भी मांग की बातें सामने आई. विभाग ने इसके बाद वोडाफोन को मामले में नोटिस भेजा था. सूत्रों से यह बात भी सामने आई है कि इससे पहले भी कोर्ट कम्पनी के पक्ष में अपना फैसला सुना चुकी है. और साथ ही केंद्र के द्वारा भी कम्पनी का कोर्ट में विरोध करने का फैसला सामने नहीं आया है. सरकार का इस मामले में यह मानना है कि यदि ऐसा किया जाता है तो इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी कम होता है.

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