पंजाब में 'गुरु की सराय' को बना दिया मस्जिद, VHP ने ठोंका दावा.., पटियाला में हालत तनावपूर्ण
पंजाब में 'गुरु की सराय' को बना दिया मस्जिद, VHP ने ठोंका दावा.., पटियाला में हालत तनावपूर्ण
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चंडीगढ़: पंजाब के पटियाला में गुरु की सराय को मस्जिद में तब्दील करने के आरोपों के बाद विवाद पैदा हो गया है। हिन्दू पक्ष का आरोप है कि 'गुरु की सराय' को मस्जिद बना दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस स्थान पर 75 वर्ष पूर्व भी मस्जिद थी, जिसे सिर्फ नया रूप दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, हिन्दू पक्ष कह रहा है कि देश के विभाजन से पहले इस स्थान पर एक सिख परिवार रहा करता था। वही गुरु की सराय की देखभाल भी करता था। बाद में उसे डरा-धमकाकर मुस्लिमों ने उस जगह को छीन लिया। कुछ समय बाद वहाँ मस्जिद बना दी गई। 

हिन्दू पक्ष का कहना है कि उस स्थान पर पहले सिखों का चिह्न था, जिसे हटा कर उस जगह पर इस्लामी चिन्ह लगा दिए गए। यह विवाद अदालत में भी गया, जहाँ वर्ष 2017 में मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि यह स्थान उनका है। इसके बाद अदालत ने सिखों के पक्ष में फैसला दिया। हिन्दू संगठनों का आरोप है कि अब गुरु की सराय में नमाज़ भी पढ़ी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस जगह पर विवाद हो रहा है, वह पटियाला के गुजरांवाला मोहल्ले में स्थित है। विश्व हिन्दू परिषद (VHP) का दावा है कि गुरु की सराय को मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा किसी भी तरह की इजाजत नहीं ली गई है। गुजरांवाला मोहल्ले के स्थानीय निवासी और सिख समुदाय के कई लोग भी VHP के इस दावे को सच बता रहे हैं। इन लोगों ने सराय को मस्जिद बनाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की भी माँग की है।

इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अगुवाई गुजरांवाला मस्जिद के अध्यक्ष अतर हुसैन कर रहे हैं। इस्लाम अली के साथ उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि, 'इस संबंध में हमसे स्थानीय SDM ने कागज़ात माँगे थे, जो हमने जमा कर दिए हैं। इस मोहल्ले में पहले से ही मस्जिद बनी हुई थी। बंटवारे के बाद यहां रहने वाले कई लोग पाकिस्तान चले गए थे। मगर, यहाँ मौजूद मुस्लिमों ने मस्जिद को धरोहर के रूप में सहेज कर रखा था। अब उसी मस्जिद को नया आकार दिया गया है।' रिपोर्ट के अनुसार, SDM राजपुरा संजीव कुमार इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से उनके दावे सुने और साथ ही उनके द्वारा दिए गए डाक्यूमेंट्स की जाँच भी की। इस मामले में फैसले के लिए आने वाली 9 मई को उन्होंने दोनों पक्षों को एक बार फिर से डाक्यूमेंट्स के साथ बुलाया है।

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