Apr 06 2016 06:55 PM
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए सीबीआई को सहयोग देने का आदेश दिया. वहीं सीबीआई को निर्देश दिया कि बिना कोर्ट की अनुमति के वीरभद्रसिंह को गिरफ्तार न करें|
मंगलवार से शुरू हुई सुनवाई आज भी जारी रही, जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा कि जांच में सीएम के अलावा उनकी पत्नी भी सहयोग करेगी लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति के इन्हें गिरफ्तार न करें. इससे पहले जज ने वीरभद्र से सवाल किया कि सीबीआई को सहयोग क्यों नहीं करते? साथ ही यह भी पूछा कि खुद सीबीआई अदालत के सामने पेश क्यों नहीं होते?
इधर, सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वीरभद्रसिंह की गिरफ्तारी के पुख्ता सबूत हैं, इसलिए गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए, तो उधर वीरभद्र के बेटे व बेटी ने ईडी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने दोनों की सम्पत्ति को मनी लांड्रिंग के तहत जब्त करने के आदेश दिए थे. वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने राज्यपाल से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है|
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