May 23 2016 04:07 PM
नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि जो दस्तावेज वीरभद्र सिह से जब्त किए गए हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट का कहना है कि यदि एजेंसी ने दस्तावेजों का खुलासा किया तो जांच पर इसका असर हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि वीरभद्र सिंह की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को लेकर न्यायालय ने कहा कि ईडी 31 मई तक ऐसी फाईलें न्यायालय को जरूर बता दे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजपरिवार से संबंधित वीरभद्र सिंह ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि सर्चिंग के तहत फाईलं जब्त हुईं उस आधार पर दिया गया नोटिस गलत है। उनका कहना था कि ईडी पहले यह बताए कि आखिर वे कौन से दस्तावेज हैं जिस पर ईडी के नोटिस पर उच्च न्यायालय में सवाल उठाए गए हैं।
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