भगोड़े माल्या की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, कहा-  मेरी निजी संपत्ति जब्त ना करे सरकार
भगोड़े माल्या की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, कहा- मेरी निजी संपत्ति जब्त ना करे सरकार
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नई दिल्ली: निजी और पारिवारिक संपत्ति पर कार्रवाई के खिलाफ भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. माल्या ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर संपत्तियों पर कार्रवाई और ज़ब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. माल्या ने याचिका में कहा है कि केवल किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही जब्त की जाए और उसकी निजी और पारिवारिक संपत्ति पर कार्यवाही नहीं की जा सकती.

विजय माल्या की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार यानी 29 जुलाई को सुनवाई करेगा. दरअसल, इससे पहले माल्या को बॉम्बे उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा था. उच्च न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अपने और अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की थी. माल्या ने अपनी याचिका में कहा था कि निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति को जब्त कर बेच सकते हैं. इस पर रोक लगाई जाए. 

विजय माल्या चाहता था कि जब तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसके खिलाफ कोई जब्ती की कार्रवाई नहीं करे. उसने खुद को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

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