यूपी में जल्द मिलेगी गाड़ी नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा, योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास
यूपी में जल्द मिलेगी गाड़ी नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा, योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास
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लखनऊ: यूपी में वाहन मालिकों को गाड़ी नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा बहुत जल्द मिलेगी। यूपी मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस सुविधा से आप अपने पुराने वाहन का पसंदीदा नंबर अपने नए वाहन पर भी लगवा सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आपको पुरानी गाड़ी जमा करानी होगी। उसे आप चला नहीं सकेंगे। नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा तभी मिल सकेगी जब नई और पुरानी गाड़ी का मालिक एक ही हो। इसके लिए आपको शुल्क भी देना होगा। इस संबंध में शीघ्र दिशा निर्देश जारी होंगे।

मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में जो आठ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, उसमें नंबर पोर्टिबिलिटी सर्विस का प्रस्ताव विशेष रहा। यह सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए मंत्रिमंडल ने मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव पास किया। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 200 के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने को बढ़ाने का फैसला लिया गया।

इसके अलावा राज्य के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन का गठन किए जाने के बारे में प्रस्ताव पास हुआ। ओबीसी वर्ग की बेटियों के विवाह के संबंध में शादी अनुदान योजना की समायावधि 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 तक करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक मुश्त बजट व्यवस्था के हालात से मंत्री परिषद को अवगत कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया।

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