वाराणसी: ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला कल दोपहर 2 बजे आएगा। दरअसल, वादी पक्ष की ओर से जिला न्यायाधीश की अदालत से यह मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए सबूतों को अदालत पहले देख ले, फिर आगे सुनवाई करें। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी। जिस पर अदालत ने कल की तारीख सुनवाई के लिए मुक़र्रर कर दी है।
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग-अलग मांगे की गई है।
हिंदू पक्ष:-
1। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग
2। वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग
3। नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग
4। शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग
5। वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग
मुस्लिम पक्ष:-
1। वजूखाने को सील करने का विरोध
2। 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल
बता दें कि शीर्ष अदालत यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला अदालत को 8 हफ्ते के अंदर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। वाराणसी जिला अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर वकील मदन बहादुर सिंह ने जिरह की। उनके साथ एडवोकेट हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे। वहीं मुस्लिम साइड से वकील रईस अहमद और सी अभय यादव पेश हुए। मुस्लिम पक्ष की ओर से अभय नाथ यादव ने दीन मोहम्मद के 1936 के मामले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में काफी समय से नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए वह मस्जिद है और हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष में फैसला दिया था।
सुनवाई से पहले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट रूम में जाने से रोक दिया गया। दरअसल, कोर्ट रूम में आज सीमित लोग गए थे। 23 लोगों को ही कोर्ट रूम में जाने की अनुमति थी और अजय मिश्रा का नाम इस सूची में नहीं था। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने निर्देश दिया था कि आज ज्ञानवापी केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में सिर्फ मामले से जुड़े वकील ही मौजूद रहेंगे। इस वजह से कोर्ट रूम में कुल 23 लोग ही उपस्थित रहे।
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