ज्ञानवापी सर्वे पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगी आपत्तियां, अब 26 मई को होगी सुनवाई
ज्ञानवापी सर्वे पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगी आपत्तियां, अब 26 मई को होगी सुनवाई
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वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत अब 26 मई को अगली सुनवाई करेगी। जिला न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया है कि 26 मई को मामले की मेंटेनेबिलिटी यानी 7-11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी। अदालत ने दोनों पक्षों से ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर एक सप्ताह में आपत्तियां दायर करने के लिए कहा है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को सेशन कोर्ट से जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सोमवार को जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने दोनों पक्षों को 45 मिनट तक सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि, नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। सुनवाई की अगली तारीख 26 मई को मुक़र्रर की गई है। जज ने मुस्लिम पक्ष से सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दायर करने के लिए भी कहा है। वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वे इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेंगे। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 7-11 पर केस को सुना जाए। जिसपर अदालत ने कहा कि 7-11 को पहले सुना जाएगा। इसके साथ ही जिला कोर्ट ने 7 दिन के अंदर सेशन कोर्ट के फैसले पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों को आपत्तियां दायर करने के निर्देश दिए हैं। 

वहीं, हिंदू सेना ने मामले में पक्षकार बनाने की अपील करते हुए कहा है कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदू पक्षकारों को पूजा के लिए सौंप दिया जाए। काशी महादेव की नगरी है और अविमुक्त क्षेत्र भी है। अर्जी में अदालत से अपील की गई है कि कोर्ट सभी पक्षों की राय से जगह निर्धारित कर मस्जिद को कहीं और बनाने का आदेश दे। ज्ञानवापी का पूरा परिसर शिव परिवार की पूजा अर्चना के लिए हिन्दू पक्ष को दिलवाया जाए। 

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