बेटी को जेल में जन्म देने की सजा महिला ने एमपी सरकार को दी
बेटी को जेल में जन्म देने की सजा महिला ने एमपी सरकार को दी
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भोपाल : उज्बेकिस्तान की एक महिला ने मध्य प्रदेश सरकार पर 10 करोड़ रुपए हर्जाना का केस किया है। वीजा उल्लंघन के मामले में दोषी पाई गई इस महिला ने जिला अदालत में सरकार के खिलाफ केस किया है। महिला का कहना है कि पुलिस ने यह जानते हुए भी कि मैं प्रेगनेंट हूं, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया।

डी जुरायवा बार्नो का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण मुझे अपनी बेटी को जेल में जन्म देना पड़ा। पुलिस अगर मेरी मदद करती और वक्त रहते उज्बेकिस्तान एंबेसी से संपर्क करती तो ये सब नहीं होता। बार्नो ने अपने आवेदन में भी लिखा है कि उज्जैन कुंभ खत्म होने से पहले मैं अपनी बच्ची के नामकरण और मुंडन के लिए सिंहस्थ जाना चाहती हूं।

बार्नो ने मप्र सरकार से हर्जाने के तौर पर अपनी बच्ची के लिए उज्बेकिस्तान की सिटीजनशिप दिलाने, गुजर-बसर करने और वापस अपने देश भेजे जाने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की है। महिला अपने घर पर बात करना चाहती है, लेकिन उज्बेकिस्तान की सरकार उसकी कोई मदद नहीं कर रही है।

35 साल की बार्नो अगस्त में नेपाल आई थी। वहां उसे कुछ लोगों ने कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, जब उसे होश आया तो वो दिल्ली में थी। इसके बाद वो अपने एक जानने वाले के साथ भोपाल आ गई। उसके साथ वह 8 दिसंबर को एसएसपी ऑफिस पहुंची। तब दोनों को अगले दिन आने के लिए कहा गया।

9 दिसंबर को दोनों को मिसरोद थाने भेज दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उज्बेकिस्तान निवासी महिला जुरायवा टूरिज्म वीजा पर 13 से 28 अगस्त 2014 तक के लिए नेपाल गई थी। फॉरेनर एक्ट की धारा 14-क के उल्लंघन में उसे गिरफ्तार किया गया।

जेल एडीजी सुशोभन बनर्जी के मुताबिक महिला की गर्भवती होने की मेडिकल रिपोर्ट गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर दी गई थी। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि महिला के घरवालों को सूचित कर दिया गया है।

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