नहीं मारे जायेगे अब आदमखोर घोषित तेंदुए और टाइगर
नहीं मारे जायेगे अब आदमखोर घोषित तेंदुए और टाइगर
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नैनीताल: हाल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदमखोर घोषित तेंदुए और टाइगर को मारने पर अपना फैसला दिया है. जिसमे कहा गया है कि हिंसक जानवरों को राज्य सरकार आदमखोर घोषित कर मरवा नहीं सकती हैं. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पकड़े गए आदमखोर जानवर को कुछ वक्त के लिए अस्थाई रूप से चिडिय़ाघर में रखना होगा और उसके बाद उस जानवर को फिर से उसके लायक जंगल में छोड़े जाने की व्यवस्था करना होगी. 

कोर्ट के आदेश के बाद अब आदमखोर घोषित तेंदुए और टाइगर को मारा नही जा सकेगा. इसके लिए उन्हें बेहोश कर जिंदा ही पकड़ा होगा. इसके साथ ही प्रदेश सरकार को कार्बेट नेशनल पार्क के चारों और केन्द्र के सहयोग से पत्थरों की चारदीवारी का निर्माण करने का भी कहा गया है.

आपको बता दे कि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें कई तेंदुओं को आदमखोर घोषित कर दिया गया था. वही ऐसे में इन्हें मारा भी जाता है. जिसके चलते अब हिंसक जानवरो को पकड़ने के लिए चिकित्सक की मौजूदगी में ट्रांक्वेलाइजर गन का इस्तेमाल कर जिन्दा पकड़ने के बाद, उन्हें छोड़ दिया जाये. वही हिंसक जानवर के कारण अगर खतरा होता है तो इसका फैसला हाई लेवल की एक कमिटी द्वारा किया जायेगा.

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