May 09 2016 08:07 PM
नई दिल्ली: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायको की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए यह फरमान जारी करते हुए कहा हैं कि कांग्रेस के 9 बागी विधायक उतराखंड विधानसभा में 10 मई को होने वाले शक्ति परिक्षण में वोटिंग नही कर पाएंगे|
सुप्रीम कोर्ट से पहले बागी विधायको ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी. लेकिन सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नो बागी विधायको की सदस्यता समाप्त की साथ ही उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इस अर्जी के खारिज होते ही साफ हो गया था कि बागी विधयक शक्ति परिक्षण में वोट नही कर पाएंगे|
हाई कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस का कहना हैं की हाईकोर्ट का यह फैसला हमारे लिए न्याय की जीत हैं, और हम कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करेंगे| नौ बागी विधायकों को उतराखंड के अयोग्य करार दिया गया तो नौ बागी विधायकों सोमवार को उच्च न्यायालय में उनकी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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