लखनऊ: उत्तर प्रदेश पॉवर कारपारेशन और अन्य ऊर्जा निगमों में कार्यरत कर्मचारियों और रिटायर हो चुके तमाम कर्मचारियों को अब बिजली मीटर लगाना अनिवार्य होगा। बगैर बिजली मीटर यह चोरी मानी जाएगी। इन सभी पर घरेलू सामान्य उपभोक्ताओं के मुताबिक ही बिल भुगतान करना होगा। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश के बाद यूपी पॉवर कारपोरेशन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक निर्धारित चार्ज के आधार पर बिजली कनेक्शन दिया जाता है। इन्हें एलएमवी-10 श्रेणी में रखा जाता था और अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी रैंक के मुताबिक, हर महीने एक निर्धारित फिक्स चार्ज देना होता था। नियामक आयोग ने ऐसे सभी कर्मचारियों-पेंशनरों को बगैर मीटर लगाए बिजली न दिए जाने के आदेश वर्ष 2017 में दिए थे, किन्तु उसका अनुपालन नहीं हो सका।
3 सितंबर को आयोग ने इस साल के टैरिफ दरों को जारी करते हुए इस संबंध में दूसरी बार निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि अगर इसका तय समयसीमा के भीतर अनुपालन नहीं हुआ तो वितरण कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग के निर्देश के बाद ऊर्जा निगमों के 94 हजार से ज्यादा कर्मचारियों-पेंशनरों के यहां निर्धारित समयसीमा में बिजली मीटर लगाने के आदेश जारी हुए हैं।
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