आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मज़ार, रेलवे की जमीन पर मस्जिद..., अब प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मज़ार, रेलवे की जमीन पर मस्जिद..., अब प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बाबा भूरे शाह मजार पर अतिक्रमण की कार्रवाई अभियान तहत प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन ने नोटिस भेजा है। सम्पदा अधिकारी द्वारा 25 अप्रैल, 2022 को भेजे गए नोटिस में 13 मई,2022 को भूमि के मालिकाना हक़ से सम्बंधित दस्तावेज़ों के साथ मजार पक्ष को शाम 4 बजे तक हाजिर होना है। ऐसा न करने पर सम्पदा अधिकारी के कोर्ट द्वारा एक पक्षीय सुनवाई के बाद भी फैसला भी सुनाया जा सकता है।

बता दें कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सम्पदा अधिकारी द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सिंक लाइन स्थित बाबा भूरे शाह मजार के केयर टेकर सज्जादा नाशिन को नोटिस भेजा गया है। मजार की व्यवस्था देखने वालों से निर्धारित वक़्त के पहले ही जमीन से जुड़े डाक्यूमेंट्स की छायाप्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। वहीं, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा दूसरा नोटिस आगरा छावनी रेलवे भूमि में स्थित नूरी मस्जिद को जारी किया गया है।

मस्जिद के इमाम को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि, 'आगरा छावनी रेलवे इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत संयुक्त सर्वे कार्य प्रगति पर है। जिसमें यह पाया गया है कि आगरा छावनी में रेलवे भूमि पर मस्जिद बनी हुई है। जिसे उपर्युक्त आदेश के अनुपालना में हटाए जाने की जरूरत है।' नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि मस्जिद को हटाकर कहीं अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए। यह काम 8 दिन के भीतर किया जाना आवश्यक है। अन्यथा रेलवे नियमानुसार उचित कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि यह नोटिस 28 दिसंबर, 2022 को ही जारी कर दिया गया था।

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