प्रयागराज हिंसा: 'मुख्य आरोपी जावेद से पूछताछ करो, पर उसे थर्ड डिग्री मत दो..', पुलिस को कोर्ट का आदेश
प्रयागराज हिंसा: 'मुख्य आरोपी जावेद से पूछताछ करो, पर उसे थर्ड डिग्री मत दो..', पुलिस को कोर्ट का आदेश
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रयागरज में विगत 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम्प को कोर्ट ने दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के प्रार्थना पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने अभियोजन अधिकारी किसलय पांडेय और अविनाश सिंह की दलीलों और पुलिस द्वारा पेश किए गए दस्तावेज़ों को देखने के बाद ये आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस को आदेश भी दिया है कि पूछताछ में किसी भी प्रकार के थर्ड डिग्री की कार्रवाई नहीं की जाएगी। 

कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने जो प्रार्थना पत्र दिया है, वो स्वीकार करने योग्य है और दंगे के मास्टरमाइंड जावेद पम्प को दो दिन की पुलिस रिमांड में सौंपने का आदेश दिया जाता है, मगर शर्त ये है कि पुलिस किसी भी तरह से थर्ड डिग्री की कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि जावेद को जेल से निकालने के बाद और दाखिला करने से पहले दोनों तरफ मेडिकल टेस्ट अवश्य कराए जाएं। पुलिस ने आपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि इस मामले की जांच अभी चल रही है और कई बिंदुओं पर पूछताछ अभी की जानी बाकी है, अभी इस मामले में कई साक्ष्य जुटाने हैं। ये केवल आरोपी ही बरामद करा सकता है, इसलिए उसे पुलिस हिरासत में सौंप दिया जाए। 

बता दें कि 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद मुस्लिम भीड़ ने अटाला इलाके में जमकर आगजनी और पत्थरबाज़ी की थी। इस पूरी हिंसा की साजिश रचने का आरोप करैली के रहने वाले जावेद पम्प पर लगा था। पुलिस के अनुसार, उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक मैसेज मिले और घर से असलहे सहित कई आपत्तिजनक सामान मिले थे। अब पुलिस दो दिनों तक जावेद पम्प से पूछताछ करेगी।

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