अब UP में मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकेगा किराया
अब UP में मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकेगा किराया
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लखनऊ: इन दिनों उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन कुछ नया हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई नए कानून बन रहे हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे है। अब हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी दरअसल यहाँ किराएदारों के हितों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी दरसल हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए आदर्श किरायेदारी अधिनियम को उत्तर प्रदेश में भी जल्द लागू किया जाने वाला है।

आपको बता दें कि इस अधिनियम को भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा। वहीं सरकार ने इसे लागू करने से पहले प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 20 दिसंबर तक प्रस्तावित अधिनियम पर अपने-अपने सुझाव दे सकता है। जी दरअसल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सभी प्रदेशों को किरायेदारी अधिनियम का मॉडल ड्राफ्ट भेजा जा चुका है। केंद्र के मॉडल ड्राफ्ट पर प्रस्तावित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियम अध्यादेश-2020 को राज्य में लागू करने से पहले प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने इस मॉडल पर प्रदेशवासियों से सुझाव मांगने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।

इसी के साथ प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने बताया कि, 'प्रस्तावित अधिनियम का ड्राफ्ट विभागीय पोर्टल awas।up।nic।in व आवास बंधु की वेबसाइट awasbandhu।in पर देख सकते है।' इसके अलावा दीपक कुमार ने मीडिया को यह भी जानकारी दी, 'कोई भी व्यक्ति 20 दिसंबर तक अपने सुझाव, लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित आवास विभाग को दे सकता है। उचित सुझाव के आधार पर प्रस्तावित अधिनियम में बदलाव कर उसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।'

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