अमरीकी अदालत में सोनिया के खिलाफ सिख दंगों पर होगी सुनवाई
अमरीकी अदालत में सोनिया के खिलाफ सिख दंगों पर होगी सुनवाई
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नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ वर्ष 1984 के सिख दंगों से संबंधित एक मामले में अमरीका की मैनहट्टन स्थित संघीय अपील अदालत में 18 अगस्त को सुनवाई होगी। सोनिया गांधी के खिलाफ यह मामला सिख अधिकार संस्था की ओर से दर्ज कराया गया है। सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा सोनिया गांधी पर 31 अक्टूबर, 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवंबर 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को बचाने और उन्हें पुरस्कृत करने का आरोप लगाया है।

न्यायालय द्वारा 18 अगस्त को मौखिक दलीलों पर सुनवाई की जाएगी और देखा जायेगा कि क्या दो लोग- जसबीर सिंह और मोहिंदर सिंह अपने पीडित परिवारों की ओर से अभियोक्ता हो सकते हैं? जून 2014 में संघीय न्यायाधीश ने सोनिया गांधी के खिलाफ दिए गए फैसले को खारिज कर दिया था, जिस फैसले में टॉर्चर विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट (टीवीपीए) के तहत उन्हें जवाबदेह नहीं माना गया था। सोनिया गांधी पर कमलनाथ, जगदीश टायटलर, सज्जन कुमार और कांग्रेस के अन्य नेताओं को बचाने का आरोप लगाया गया था। सोनिया गांधी के खिलाफ सितंबर 2013 में SFJ तथा 1984 दंगों के पीडितों की ओर से एलियन टॉर्ट क्लेम्स एक्ट और टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामले दायर कराए गए थे।

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