सिख विरोधी दंगा मामले में सोनिया को मिली बड़ी राहत
सिख विरोधी दंगा मामले में सोनिया को मिली बड़ी राहत
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वाशिंगटन​ : हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है. अमेरिका की न्यूयॉर्क में एक संघीय अपीली अदालत ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ डिस्ट्रिक कोर्ट के पूर्व आदेश को सही ठहराते हुए यह मामला खारिज कर दिया है. मंगलवार को अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 'हमने पूरे मामले का ठीक से निरीक्षण करने के बाद तथा उस पर विचार-विमर्श के बाद डिस्ट्रिक कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया है.' 

ज्ञात हो कि सिख मानवाधिकार संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) ने साल 2013 में सोनिया गांधी पर दंगे के दौरान हिंसा में शामिल रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, लेकिन जून 2014 को एक संघीय न्यायाधीश ने केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सोनिया गांधी यातना शिकार संरक्षण कानून (TVPA) के अंतर्गत नहीं आती है.

सिख फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नुन ने बताया कि SFJ इस ऑर्डर को चुनौती देने पर विचार कर रहा है.

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